"Supreme Court on Taj Mahal: समिति ने घेरे अब अधिकारी, आगरा के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एडीए वीसी को नोटिस"

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"Supreme Court on Taj Mahal: समिति ने घेरे अब अधिकारी, आगरा के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एडीए वीसी को नोटिस"

 "Supreme Court on Taj Mahal: समिति ने घेरे अब अधिकारी, आगरा के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एडीए वीसी को नोटिस"


Supreme Court on Taj Mahal ताजगंज वेलफेयर फाउंउेशन ने नोटिसों को वापस लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीए ने भेजे हैं नोटिस। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने और 200 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाने का आदेश किया था।




आगरा, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीए द्वारा ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के नोटिस देने के मामले में नया मोड़ आया है। ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने मंगलवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ को नोटिस भेजे। इसमें एडीए द्वारा नोटिस जारी करने को गलत बताते हुए नोटिस वापस लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की बात कही गई है।


एडीए कर रहा है गलत व्याख्या

ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष अधिवक्ता शालिनी शर्मा ने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एडीए उपाध्यक्ष को नोटिस भेजे हैं। शालिनी शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने और 200 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाने का आदेश किया था। व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश कभी नहीं हुआ।


एक मई, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने आइटीडीसी के ताज रेस्टोरेंट और होटल ताज खेमा के संचालन की अनुमति दी थी। संस्था के सदस्य व ताजगंज के दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं हैं। उनके किसी भी सदस्य या दुकानदार के काम से सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के आदेश की अवमानना नहीं हो रही है। एडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है। ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका में कई तथ्य गलत हैं। एडीए नोटिस वापस ले और क्षेत्रीय कारोबारियों का उत्पीड़न नहीं करे।


रोजी-रोटी पर है संकट, एडीए की कार्रवाई रोकें

ताजगंज डवलपमेंट फाउंडेशन ने मंगलवार को अध्यक्ष नितिन सिंह के निर्देशन में राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन एडीएम प्रोटोकाल हिमांशु गौतम को सौंपा। नितिन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताजमहल की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाने को लेकर है। व्यावसायिक गतिविधि पर पाबंदी लगने से 50 हजार लोग प्रभावित होंगे और उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। एडीए ने 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिससे लोगों में तनाव है। एडीए को इस कार्रवाई से रोका जाए। रमाकांत सारस्वत, राकेश अग्रवाल, सुनीता श्रीवास्तव, अंकित बंसल, दीपक मंगल, अनिल शर्मा, अमित शिवहरे, महेश प्रजापति, राजीव कोहली, रवि बंसल आदि मौजूद रहे।


करवाचौथ के चलते टाली बाजार बंदी

ताजगंज डवलपमेंट फाउंडेशन ने 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा रविवार को हुई प्रेसवार्ता में की थी। मंगलवार रात को बैठक कर करवाचौथ की वजह से बाजार बंदी के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। अब बुधवार शाम चार बजे पूर्वी गेट स्थित पाठक प्रेस से मदरसा, कुत्ता पार्क, तांगा स्टैंड, पुरानी मंडी तक मानव शृंखला बनाकर विरोध जताया जाएगा। बैठक में सैयद इब्राहिम जैदी, राकेश अग्रवाल, अमित शिवहरे, ताहिरउद्दीन ताहिर, आयुष गुप्ता, देवेंद्र बघेल, सिद्धार्थ अरोड़ा, राजीव कोहली आदि मौजूद रहे।


बाजार में लगाए काले झंडे

एडीए द्वारा जारी नोटिसों के विरोध में ताजगंज में दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर काले झंडे लगा लिए हैं। वह एडीए द्वारा नोटिस जारी करने की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं।


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